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ड्यूप्लिकेट पैन कार्ड के

पैन कार्ड यानि पर्मानेंट अकाउंट नम्बर एक बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इसलिए नहीं कि यह इनकम टैक्स फ़ाइल करने में काम आता है, बल्कि इसलिए भी कि यह पहचान पत्र भी है। इसलिए पैन कार्ड खोने से आपको बहुत टेंशन हो सकती है और नया कैसे बने इसकी चिंता सता सकती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने कार्ड को दुबारा पाना या नया पैन कार्ड अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप अपने कम्प्यूटर में कुछ क्लिक करके पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

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STEPS TO APPLY FOR NEW OR DUPLICATE PAN CARD

1. इनकम टैक्स सर्विस (Income Tax Service Unit) के वेबसाइट पर जायें। 

- https://tin.tin.nsdl.com/pan/

2. इनकम टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर नया पैन कार्ड बनाने और उसे ट्रैक करने सम्बंधित सभी जानकारियाँ रहती हैं। आप अपने पैन कार्ड को दुबारा प्रिंट करवा सकते हैं या उसमें हुई किसी त्रुटि को सही कर सकते हैं। आवेदक यानि आप अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। 

3. यदि आप पैन कार्ड के लिए नया आवेदन कर रहे हैं तो आपको साइट पर दिया फ़ॉर्म 49ए (Form 49A) को भरना होगा। आप फ़ॉर्म 49ए (Form 49A) में माँगी गयी जानकारी को ऑनलाइन भरकर जमाकर सकते हैं। 

4. पैन कार्ड का आवेदन करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नम्बर मिल जायेगा। आपको इसे प्रिंट करके अपने पास रख लेना चाहिए। ताकि भविष्य में पैन कार्ड सम्बंधित जानकारियाँ पुन: प्राप्त की जा सकें। 

5. पैन कार्ड आवेदन फ़ॉर्म (PAN Card Application Form) को प्रिंट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। इस फ़ॉर्म के साथ आपको पहचान पत्र और घर के पते का प्रमाण भेजना होगा। ध्यान रखने की बात है कि आवेदन के समय भरा गया नाम सभी प्रमाण पत्रों और फ़ॉर्म 49ए (Form 49A) पर एक ही होना चाहिए। 

6. आपको आवेदन फ़ॉर्म पर अपनी फ़ोटो चिपकाकर सभी चिह्नित स्थानों पर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। फ़ोटो नयी और स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि यही आपके पैन कार्ड पर छपकर आयेगी। 

7. भारतीय नागरिकों (निवासी) के लिए पैन कार्ड आवेदन शुल्क मात्र रुपये 106 लिया जाता है। आप डिमांड ड्रॉफ़्ट, चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिग द्वारा यह शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि आप भारत के अतिरिक्त अन्य देश में रह रहे हैं तो आपको रुपये 986 शुल्क देना होता है। 

डिमांड ड्रॉफ़्ट और ऑनलाइन पेमेंट दोनों ही मुम्बई में देय होता है। 

शुल्क अदा करने के बाद आपको इसे एक्नॉलेज फ़ॉर्म के साथ शुल्क रसीद भी भेजनी होती है। 

8. आइए एक बार आवेदन फ़ॉर्म के साथ-साथ क्या भेजना इसकी सूची बना लें - 

- आवेदन फ़ॉर्म (नवीनतम फोटो चिपकायें और हस्ताक्षर करें)

- आवेदक के पते का प्रमाण 

- आवेदक का पहचान पत्र 

- ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति में शुल्क रसीद अथवा डिमांड ड्रॉफ़्ट / चेक

आवेदन फ़ॉर्म एन. एस. डी. एल., पुणे (NSDL, Pune) को 15 दिन के अंदर अवश्य भेज देना चाहिए। लिफ़ाफ़े के ऊपर बड़े अक्षरों में "APPLICATION FOR PAN - Acknowledgement Number" लिखना अनिवार्य है।

9. ऊपर बताये गये बिंदु सरल हैं। पैन कार्ड का आवेदन करने से पहले आप साइट पर दी गयी जानकारी को अवश्य पढ़ लें क्योंकि उसमें स्पष्ट दिया रहता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद आप आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। 

पैन कार्ड आवेदन के लिए हिंदी दिशा निर्देश डाउनलोड करें। 

- https://tin.tin.nsdl.com/pan/Guideline49A.pdf


आवेदन की स्थिति ऑनलाइन, पत्र व्यवहार अथवा एस.एम.एस. द्वारा पता की जा सकती है। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट संख्या की आवश्यकता होती है। 

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ जायें। 

- https://tin.tin.nsdl.com/pan/changemode.html


एस.एम.एस. द्वारा आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर आगे दिया एस.एम.एस. भेजें - 

NSDLPAN <space> एक्नॉलेजमेंट संख्या

10. पैन कार्ड पर छपी या अन्य सम्बंधित जानकारी को बदलने के लिए नये पैन कार्ड के समान के आवेदन की प्रक्रिया को ही दोहराना होता है। लेकिन आवेदन करते समय आपको "Changes or Correction in PAN details" का विकल्प चुनना चाहिए। माँगी समस्त जानकारी भरते हुए उपरोक्त सभी चरण पूरे करने होते हैं। पैन कार्ड में सुधार अथवा बदलाव के लिए साइट पर अलग से जानकारी व निर्देश दिये गये हैं। कृपया उन्हें पढ़ना न भूलें। 

पैन कार्ड में सुधार अथवा बदलाव के लिए हिंदी दिशा निर्देश डाउनलोड करें। 

- https://tin.tin.nsdl.com/pan/GuidelineCR.pdf

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